दिल्ली के होटल, क्लब, रेस्त्रां संचालकों के लिए आदेश, 15 सितंबर तक जमा कराएं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.
दिल्ली के होटल, क्लब, रेस्त्रां संचालकों के लिए आदेश, 15 सितंबर तक जमा कराएं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
दिल्ली के होटल, क्लब, रेस्त्रां संचालकों के लिए आदेश, 15 सितंबर तक जमा कराएं वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट
दिल्ली सरकार उत्पाद शुल्क विभाग (Delhi Excise Department) की ओर से दिल्ली के होटल, क्लब और रेस्त्रां संचालकों और फर्म भागीदारों के लिए नया आदेश जारी किया गया है. इस आदेश के मुतबिक इस व्यवसाय से जुड़े मालिकों और फर्म भागीदारों के लिए 15 सितंबर तक अपना पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया है. अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी.
अधिकारियों के मुताबिक यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि आबकारी लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति अच्छे नैतिक चरित्र का है और और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है. आबकारी विभाग ने अपने हालिया आदेश में कहा कि होटल, क्लब और रेस्तरां के संचालक या मालिकों के साथ-साथ ऐसे प्रतिष्ठान चलाने वाली फर्मों के भागीदारों और निदेशकों को अपना पुलिस सत्यापन जमा करना होगा.
इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित कथित अनियमितताओं के मद्देनजर दिल्ली में खुदरा शराब व्यापार किसी अवांछित व्यक्ति से प्रभावित तो नहीं इसको देखते हुए एक एहतियाती कदम गया है. उपरोक्त शराब नीति को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था.
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बता दें कि उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के तहत काफी संख्या में निजी फर्मों को दिल्ली में दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने गलत काम का आरोप लगाया गया था. दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति विवादों में आने के बाद वापस ले लिया था.
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10:26 AM IST